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[AMENITY LIST TO BE CONFIRMED]
[सुविधा सूची की पुष्टि की जानी है]

[खात्री करायच्या सुविधांची याटी]
[पुष्टि की जाने वाली सुविधाओं की सूची]

Dated this   इस पर दिनांकित
qquad\qquad
day of   का दिन
qquad\qquad ,20
qquad\qquadदिनांकित आज   qquad\qquad आज की तारीख
qquad\qquad च्या qquad\qquad च्या २० qquad\qquad रोजी
qquad\qquad 20 तारीख qquad\qquad को qquad\qquad

M/s,Budhpur Buildcon Private Limited मे. बुधपुर बिल्डकॉन प्राइक्हेट लिमिटेड
मेसर्स बुधपुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड मई। बुधपुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

Developer विकासक   डेवलपर डेवलपर
And आणि   और और
And आणि   और और
qquad\qquad (Regd.)   qquad\qquad (पंजीकृत।
… Society   … सोसाइटी
… संस्था   … संगठनों

AGREEMENT FOR PERMANENT ALTERNATE ACCOMMODATION
स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए समझौता

कायमस्वरूपी पर्यायी निवासासाठीचा करारनामा
स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए समझौता

severally in his/her name and on his/her behalf to do all such acts, deeds, matter or things as may be required for the purpose of various permissions, sanctions, orders (acquisition or otherwise) etc. which are required to be obtained from Maharashtra Industrial Development Corporation/ Municipal Corporation of Greater Mumbai/Slum Redevelopment Committee/Slum Rehabilitation Authority/ Maharashtra Housing and Area Development Authority, MMRDA, Additional Collector (Encroachment) Government of Maharashtra and all its departments/ office of Collector, Land Revenue, etc. as provided under this Agreement and for complying with the terms and conditions of this Agreement including to sign, execute, deliver, file, affirm, amend, alter, withdraw, any letter, writing, contract, undertaking, form, return, affidavit as the said Attorneys may deem fit and proper…
उसके नाम पर और उसकी ओर से ऐसे सभी कार्यों, कार्यों, मामलों या चीजों को करने के लिए जो विभिन्न अनुमतियों, मंजूरी, आदेशों (अधिग्रहण या अन्यथा) आदि के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम / ग्रेटर मुंबई नगर निगम / झुग्गी पुनर्विकास समिति / झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण / महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, एमएमआरडीए, अतिरिक्त कलेक्टर (अतिक्रमण) महाराष्ट्र सरकार और उसके सभी विभागों/कलेक्टर, भू-राजस्व, आदि के कार्यालय के रूप में इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है और इस समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए, जिसमें हस्ताक्षर, निष्पादन, सुपुर्दगी, फाइल, पुष्टि, संशोधन, परिवर्तन, वापसी, किसी भी पत्र, लेखन, अनुबंध, उपक्रम, फॉर्म, वापसी, शपथ पत्र शामिल हैं, जैसा कि उक्त वकील उचित और उचित समझ सकते हैं ...
या करारात नमूद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ / बृहन्मुंबई महानगरपालिका / झोपडपट्टी पुनर्विकास समिती / झोयडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण / महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण / एमएमआरडीए, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) महाराष्ट्र शासन आणि त्यांचे सर्व विभाग / जिल्हाधिकारी कार्यालय, जमीन महसूल सारख्या निरनिराळया सक्षम प्राधिकरणाकडून विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजूरी, आदेश/हुकूम (संपादन किंवा अन्य) मिळविण्यासाठी आणि स्वाक्षरी करणे, कार्यान्वित करणे, वितरित करणे, फाइल करणे, प्रतिज्ञापत्र करणे, दुरुस्त करणे, बदल करणे, मागे घेणे, कोणतेही पत्र, लेखन, करार, हमीपत्र, फॉर्म, परतावा, शपथपत्र यांसह या करारनाम्याच्या अटी व शतांचे पालन करण्यासाठी झोपडीधारकांच्या नांवे आणि त्यांच्या वतीने संयुक्तपणे आणि/किंवा वेगवेगळेपणे आवश्यक त्या सर्व क्रिया, कृती, दस्त, बाबी आणि गोष्टी करण्यासाठी झोपडीधारक विकासकाच्या सर्व संचालकांना त्यांचे प्रस्थापित मुखत्यार म्हणून नेमणूक करत आहेत
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम/बृहन्मुंबई नगर निगम/स्लम पुनर्विकास समिति/जोयदपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण/महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण/एमएमआरडीए, अतिरिक्त कलेक्टर (अतिक्रमण) महाराष्ट्र सरकार और उसके सभी विभागों/कलेक्टर कार्यालय, भू-राजस्व, से विभिन्न प्रकार की अनुमतियां, अनुमोदन, आदेश/आदेश (अधिग्रहण या अन्यथा) प्राप्त करना, निष्पादित करना, वितरित करना। स्लम निवासी विकासकर्ता के सभी निदेशकों को अपने स्थापित एजेंट के रूप में नियुक्त कर रहे हैं ताकि वे इस करार के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए अपनी ओर से अपेक्षित सभी आवश्यक कार्यों, कार्यों, दस्तावेजों, मामलों और चीजों को संयुक्त रूप से और/अथवा अलग से निष्पादित कर सकें जिनमें फाइल करना, शपथ पत्र, सुधार, परिवर्तन, वापसी, कोई पत्र, लेखन, करार, वचनबद्धता, प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र आदि शामिल हैं।
  1. The Developer has obtained / shall obtain all the necessary permissions and approvals from the concerned authorities for the development of the said Property as may be required from time to time.
    डेवलपर ने उक्त संपत्ति के विकास के लिए संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमतियां और अनुमोदन प्राप्त किए हैं/प्राप्त करेंगे, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।
सदर मालमत्तेचा विकास करण्यासाठी ज्यावेळी गरज असेल त्या त्या वेळी संबंधित प्राधिकरणांकडून सर्व आवश्यक असतील त्या परवानग्या आणि मंजूरी विकासकाने घेतल्या आहेत किंवा ते घेतील.
डेवलपर ने इस संपत्ति के विकास के लिए जब भी आवश्यक हो, संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमतियां और अनुमोदन ले लिए हैं या लेंगे।

19. The Developer shall have exclusive right to determine the height of the Building(s), floors of the building(s), the plinth of the building(s) and location of all the rehab and sale buildings to be constructed on the said property under the said Slum Rehabilitation Scheme.
19. डेवलपर को उक्त स्लम पुनर्वास योजना के तहत उक्त संपत्ति पर बनाए जाने वाले भवन (भवनों) की ऊंचाई, भवन (भवनों) के फर्श, भवन (भवनों) के प्लिंथ और सभी पुनर्वसन और बिक्री भवनों के स्थान का निर्धारण करने का विशेष अधिकार होगा।
सदर पुनर्वसन योजनेनुसार उक्त मालमत्तेवर बांधण्यात येणान्या सर्व इमारतीची उंची, इमारतीतील मजले, इमारतीचा पाया, रार्व पुनर्वसन व विक्री घटकातील इमारतींचे ठिकाण या बाबी ठरविण्याचे अनन्य हक्क विकासकांकडे आहेत.
पुनर्वास योजना के अनुसार, डेवलपर्स के पास उक्त संपत्ति पर बनाई जाने वाली सभी इमारतों की ऊंचाई, भवन के फर्श, भवन की नींव, रेव पुनर्वास और बिक्री घटक में इमारतों का स्थान निर्धारित करने का विशेष अधिकार है।

20. Unless otherwise provided in the approved building plans, the Slum Dwellers will not enter the area kept for the Sale Building(s). They will not have access to or through the said sale building area. The Slum Dwellers will not have any right to use or occupy or
20. जब तक अनुमोदित भवन योजनाओं में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, झुग्गी-झोपड़ी निवासी बिक्री भवन (भवनों) के लिए रखे गए क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। उनके पास उक्त बिक्री भवन क्षेत्र तक या उसके माध्यम से पहुंच नहीं होगी। झुग्गीवासियों को उपयोग करने या कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं होगा या

possess road and other facilities which may be provided and situated on the land which may be conveyed or leased to the purchasers of the premises of Sale Building/s.
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
पुनर्वसन इमारतीच्या मान्यताप्राप्त आराखडयाव्यतिरिक्त, झोपडीधारक विक्री इमारतीच्या आवारात/ क्षेत्रात प्रवेश करणार नाहीत. त्यांना विक्री इमारतीच्या/इमारतीच्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग किंवा माध्यम उपलब्ध नसेल. सदर मालमत्तेवर बांधण्यात येणान्या विक्री इमारतीतील सदनिकेच्या खरेदीदारांना अभिहस्तांतरित किंवा भाडेपद्धयाने देण्यात येणान्या कोणत्याही क्षेत्रफळाच्या भागाचा उपयोग किंवा वापर किंवा रस्ता आणि इतर सुविधांचा वापर करण्याचा व ताब्यात होण्याचा झोपडीधारकांना कोणताही हक्क नाही.
पुनर्वास भवन के अनुमोदित लेआउट के अलावा, झुग्गीवासी बिक्री भवन के परिसर/क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। उनके पास बिक्री भवन/भवन क्षेत्र तक पहुंचने के तरीके या साधनों तक पहुंच नहीं होगी। झुग्गीवासियों को इस संपत्ति पर बनाए जाने वाले विक्रय भवन में फ्लैट के खरीदारों को हस्तांतरित या पट्टे पर दिए जाने वाले क्षेत्र के किसी भी हिस्से का उपयोग करने या उपयोग करने या सड़क और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने और कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

21. The Slum Dwellers hereby agree to execute all such consent letters, agreements, documents as may be required by the Developer and further to ratify consent letter, Development Agreement, Supplemental Development Agreement as and when required and also pass requisite resolutions to achieve the object as contemplated herein entered into by and between the Developer and the Society.
21. झुग्गी-झोपड़ी निवासी एतद्द्वारा ऐसे सभी सहमति पत्रों, करारों, दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं जो डेवलपर द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं और आगे सहमति पत्र, विकास समझौते, पूरक विकास समझौते की पुष्टि करने के लिए जब भी आवश्यक हो और डेवलपर और सोसाइटी द्वारा और सोसाइटी के बीच किए गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संकल्प भी पारित करें।
विकास करारनामा आणि पूरक विकास करारानामा यातील ज्या अटी व शर्ती विकासक आणि संस्थेने मान्य केल्या आहेत त्यांचे निष्पादन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व संमतीपत्रे, करार, दस्त यावर जेंन्हा आवश्यक असेल तेंव्हा स्वाक्ष्या करण्याचे झोपडीधारक मान्य व मंजूर करतात आणि या करारनाम्यात लिखित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक सर्व ठराव मंजूर करून पारित करण्याचे मान्य करतात.
स्लम निवासी विकास करार और अनुपूरक विकास करार की शर्तों के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी सहमति पत्रों, करारों, दस्तावेजों, जिन पर विकासकर्ता और संगठन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, पर जब कभी आवश्यक हो, हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होते हैं और सहमत होते हैं और इस करार के लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी संकल्पों को अनुमोदित करने और पारित करने के लिए सहमत होते हैं।

22. Debris of the existing Premises shall belong to the Developer. The Slum Dwellers will not have any share, right, interest or claim therein.
22. मौजूदा परिसर का मलबा विकासकर्ता का होगा। स्लम निवासियों का इसमें कोई हिस्सा, अधिकार, हित या दावा नहीं होगा।
सध्या अस्तित्वात असलेल्या झोपडी/संरचना पाडल्यानंतर उरलेल्या अवशेषांचा ढिगारा विकासकांच्या मालकीचा असेल. झोपडीधारकांना त्यामध्ये कोणताही हिस्सा, हक्क, मालकी हक्क, स्वारस्य/हितसंबंध किंवा दावा करता येणार नाही.
मौजूदा झोपड़ी/ढांचे को गिराए जाने के बाद शेष मलबा विकासकर्त्ताओं के पास होगा। झुग्गीवासियों का इसमें कोई हिस्सा, अधिकार, स्वामित्व, ब्याज/हित या दावा नहीं हो सकेगा।

23. The Developer shall be entitled to revision of layout, relocation of the reservation, if any as well as the change in plans as may be required by the Developer from time to time, but subject to the approval of the Slum Rehabilitation Authority and the Slum Dwellers hereby grants his/her/their irrevocable consent for the same.
23. विकासकर्ता ले-आउट में संशोधन, आरक्षण के पुनर्स्थान, यदि कोई हो, के साथ-साथ योजनाओं में परिवर्तन का हकदार होगा, जैसा कि विकासकर्ता द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, लेकिन स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन और स्लम निवासी इसके लिए अपनी अपरिवर्तनीय सहमति प्रदान करते हैं।
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजूरीच्या आधीन राहून विकासकाला आवश्यकता असल्याप्रमाणे योजनेच्या आराखडयात वेळोवेळी बदल करण्याचा व आरक्षित भागाचे पुनःस्थानांतरण करण्याचा, त्याचप्रमाणे योजनेत बदल करण्याचा हक्क आहे आणि त्यासाठी झोपडीधारक याद्वारे त्याची/तची/त्यांची रद न करता येणारी संमती देत आहेत.
स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, विकासकर्ता को समय-समय पर आवश्यकतानुसार योजना योजना में परिवर्तन करने और आरक्षित क्षेत्र को स्थानांतरित करने के साथ-साथ योजना में परिवर्तन करने का अधिकार है और इसके लिए झुग्गीवासी अपनी अप्रतिदेय सहमति दे रहे हैं।

24. In the event that the Slum Dwellers are recognized as ‘Not eligible’ Slum Dwellers by the Competent Authority, they shall not be entitled to any rent and compensation or Permanent Alternate
24. यदि झुग्गीवासियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'पात्र नहीं' झुग्गीवासियों के रूप में मान्यता दी जाती है, तो वे किसी भी किराए और मुआवजे या स्थायी विकल्प के हकदार नहीं होंगे